उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2025:UP Widow Pension Scheme 2025

आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के बारे मे-

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना को जानना चाहते हैं इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़े
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजना चलाई जाती है उन्हें मै से एक है विधवा पेंशन योजना, इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाती है और यह राशि हर 3 महीने में सीधे उनके खाते में आती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिला के जीवन को सुधारने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना में से एक है यह योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है
निराश्रित महिला पेंशन उन महिलाओं को दी जाती है जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता-

  • आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए और एक विधवा महिला होनी चाहिए।
  • आवेदिका महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका किसी अन्य प्रकार की सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हो ।

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विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर चले जाना है उसके बाद आपको निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक कर देना होगा अब आपके सामने एक new tab ओपन हो जाएगा अब आप अपनी जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड करें उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा अब उस ओटीपी को भरे और सबमिट कर दे।

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