एनपीएस वात्सल्य योजना (nps vatsalya yojana) -nps vatsalya yojana kya hai

एनपीएस वात्सल्य योजना (nps vatsalya yojana) जो कि एक पेंशन योजना है यह योजना विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है। माता-पिता या अभिभावक इस योजना में बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं, एनपीएस वात्सल्य योजना माता-पिता को अपने बच्चों की ओर से एनपीएस में एक निश्चित राशि का योगदान करने की अनुमति देती है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें रिटायरमेंट फंड विकसित करने में मदद मिल सके।

 

एनपीएस वात्सल्य योजना (nps vatsalya yojana) की विशेषताये-

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  अपने बजट 2024 के भाषण में  एक नई योजना, एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत की है।एनपीएस वात्सल्य योजना आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई
  • इस योजना का उद्देश्य  बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू करना है
  • यह योजना  नाबालिगों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) है
  • 18 वर्ष से कम उम्र के सभी भारतीय नाबालिग नागरिक एनपीएस वात्सल्य योजना के पात्र होंगे I
  • माता-पिता/अभिभावक न्यूनतम ₹1000 प्रति वर्ष योगदान कर सकते हैं, अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है
  • जब बच्चा अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर लेता है, तो एनपीएस वात्सल्य खाता स्वचालित रूप से एक नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाता है
  • जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक माता-पिता एनपीएस वात्सल्य खाते में न्यूनतम राशि जमा करेंगे। हालाँकि, जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो एनपीएस वात्सल्य खाता एक मानक एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा, और बच्चे स्वतंत्र रूप से नियमित एनपीएस खाते का संचालन कर सकते हैं।
  • एनपीएस वात्सल्य योजना की ब्याज दर 9.5% से 10% के बीच है
  • बच्चे के 18 वर्ष का होने तक निकासी का विकल्प केवल 3 बार उपलब्ध है
  • एनपीएस वात्सल्य योजना को भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित और प्रशासित किया जाता है।
  • इस योजना का उद्देश्य लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना और कम उम्र में सेवानिवृत्ति बचत की आदतें विकसित करना है
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एनपीएस वात्सल्य खातों में किए गए योगदान के लिए माता-पिता को कर लाभ उपलब्ध हैं।
  • यह बच्चों को पेंशन की अवधारणा को समझने में मदद करता है और कम उम्र में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है।

निकासी-

कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे शिक्षा या गंभीर बीमारी के लिए, 3 वर्ष के लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति है

लाभ-

  • बच्चों के लिए रिटायरमेंट फंड का निर्माण
  • लचीले निवेश विकल्प
  • सरकार की निगरानी और समर्थन

नाबालिगों के वयस्क पर-

एनपीएस वात्सल्य खाता नाबालिगों के वयस्क होने तक उनके विशेष लाभ के लिए अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु हो जाने पर, खाता बच्चे के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और वे संचित राशि के साथ इसे जारी रख सकते हैं। नाबालिग की आयु 18 वर्ष होने पर पुनः केवाईसी किया जाएगा। यह वयस्क होने के 3 महीने के भीतर किया जाएगा।

 

एनपीएस वात्सल्य योजना खोलने के लिए आवश्यकता  दस्तावेजों-

  • अभिभावक का केवाईसी, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर दस्तावेज
  • नाबालिग की जन्मतिथि का प्रमाण, जैसे पैन, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट
  • अभिभावक के हस्ताक्षर
  • अभिभावक का पैन
  • एनआरआई ग्राहकों के मामले में पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति
  • ओसीआई ग्राहकों के मामले में विदेशी पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति

 

दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, एनपीएस वात्सल्य योजना के नियम इस प्रकार हैं-

अभिदाता (नाबालिग बच्चे) की मृत्यु होने पर पूरी धनराशि अभिभावक अर्थात नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।

अभिभावक की मृत्यु नए केवाईसी के माध्यम से योजना के तहत नये अभिभावक को पंजीकृत किया जाना चाहिए

माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर बच्चे का कानूनी अभिभावक बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बिना अंशदान के योजना को जारी रख सकता है।

इसकी आधिकारिक वेबसाइट  https://enps.nsdl.com हैं

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