पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025-

आज हम जानेगें दोस्तों पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 के बारे में यह योजना क्या है, और इसमें कितनी किसान को सब्सिडी दी जाएगी और वह इसका आवेदन कैसे कर सकता है हम समझते हैं

हम सब जानते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां की 60% लगभग आबादी खेती-बाड़ी करती है अच्छी खेती-बाड़ी करने के लिए किसान को अच्छे यन्त्र/इक्विपमेंट(टैक्टर आदि) की जरूरत पड़ती है जिससे कि किसान अच्छी खेती-बाड़ी कर सके, ओर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। सरकार ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया है और वह सब्सिडी प्रदान करके कृषि के लिए जो जरूरी यंत्र/इक्विपमेंट होते हैं उनको खरीदने के लिए किसान को प्रोत्साहन कर सही है इस योजना के माध्यम से

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में कुछ सब्सिडी केंद्र सरकार देती है और कुछ सब्सिडी राज्य सरकार देती है इसीलिए अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी का प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है। अगर आप भी किसान हैं या आपका जानने वाला कोई किसान है तो उसको इस योजना की जानकारी अवश्य दीजिए जिससे कि वह अपने कृषि के लिए जरूरी इक्विपमेंट को इस योजना के माध्यम से खरीद सके और उसको लाभ हो सके।

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की पात्रता ?

  • किसान को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • किसान की उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसान की वार्षिक आय ₹ 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • किसान के पास खुद की जमीन होनी चाहिए जिस पर वह खेती-बाड़ी करता हो और सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए खेती-बाड़ी से संबंधित दस्तावेज और अपने पर्सनल दस्तावेज आधार कार्ड पैन कार्ड आदि।
  • एक व्यक्ति एक ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी को प्राप्त कर पाएगा।पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025

अगर यह सभी दस्तावेज किसान के पास है तो वह किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है

किसान ट्रैक्टर योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी ?

सब्सिडी की बात करें तो यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है यह 20 से 50 प्रतिशत है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 25% सब्सिडी, गुजरात के अंदर जनरल कैटेगरी को 25% और रिजर्व केटेगरी को 35% सब्सिडी, बिहार के अंदर 50% सब्सिडी, हरियाणा के अंदर 50% सब्सिडी, तमिलनाडु के अंदर 50% सब्सिडी, एमपी के अंदर 50% सब्सिडी
इस प्रकार अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी की धनराशि अलग-अलग है

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किसान ट्रैक्टर योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-

आधार कार्ड
पैन कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
ईमेल
जमीन के दस्तावेज

पी एम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत किसान पब्लिक सेक्टर बैंक से या किसी प्राइवेट बैंक से लोन ले सकता है किसान को पहले खुद से ट्रैक्टर या जरूरी इक्विपमेंट खरीदना होगा और सब्सिडी की रकम हो भी देना होगा। उसके बाद किसान को सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा और फिर सब्सिडी उसके खाते में आएगी। इस योजना में किसान ₹2 लाख से ₹20 लाख तक का लोन ले सकते हैं 2 लाख से कम के लोन में प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है।

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे होगा ?

किसान को इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना है उसके बाद वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद उसको लॉगिन करना है और फिर सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करने होंगे अगर किसान खुद से अप्लाई नहीं कर सकता तो वह पास के किसी सीएससी केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकता है

इस प्रकार कोई भी किसान पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ ले सकता है और अपनी खेती-बाड़ी करने को आसान कर सकता है और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकता है।

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