सुकन्या समृद्धि योजना (sukanya samriddhi yojana)-बालिका के कल्याण के लिए जीवन के महावपूर्ण क्षण जैसे की शिक्षा और विवाह में वित्तीय प्रावधान हेतु सुकन्या समृद्धि योजना 2 दिसंबर 2014 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के तहत शुभारंभ किया गया था। यह एक सरकारी बचत योजना है जो की बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के माध्य्म से बालिकाओं के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती है, विशेषतोर पर उनकी उच्च शिक्षा और विवाह के लिए। यह भारत सरकार की योजना है I
सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषतायें-
- 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बलिका के नाम पर खाता खोला जा सकता है I
- न्यूनतम जमा ₹250 एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा ₹1.5 लाख I
- एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाते को खोला जा सकता है
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के खाते को डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है I
- खाता खोलने की तारीख से बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर यह खाता पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा I
- इस खाते की धनराशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80c के प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात राशि पूरी तरह से टैक्स मुक्त रहेगी I
- यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए खोला जा सकता है I
- बालिका ने जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और इसके बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो ऐसी स्थिति में खाते को बंद किया जा सकता है
- 18 वर्ष की आयु के बाद, बालिका अपनी शिक्षा के लिए खाते से पैसे निकाल सकती है निकासी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक लिया जा सकता है I
- खाते में पैसा खाता खोलने के दिनांक से 15 वर्षों तक जमा किया जा सकता है I
खाते का संचालन :
बालिका के वयस्क(18 वर्ष) होने तक खाता अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा I
ब्याज दर:
सरकार द्वारा ब्याज दर को समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।