मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना-
उत्तर प्रेदेश के युवा अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो युवाओ को यूपी सरकार सीएम-युवा स्कीम के तहत बिना ब्याज के लोन दे रही है। यह योजना यूपी सरकार के युवाओं को खुद के पैरों पर खड़े होने के सपने को साकार करने के लिए शुरू की है।
आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से बिना ब्याज के लोन की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग में भी सरकार मदद करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान (सीएम-युवा) के तहत आप ₹5 लाख तक की लागत का व्यवसाय की शुरूआत कर सकते हैं। सरकार की ओर से आपको बिना ब्याज के लोन मिलेगा। कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की विशेषतायें
- यूपी में युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग देकर खुद के बिजनेस की शुरूआत करने के लिए प्रेरित करना
- 21 से 40 वर्ष के युवाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद करना
- इस योजना के तहत 1 लाख लोगों को हर साल स्वरोजगार, 10 साल में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना
- सरकार की ओर से परियोजना लागत का 10% मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा
- इस योजना के तहत लोन ब्याज मुक्त रहेगा।
- ऋण की राशि 4 वर्षों में वापस करनी होगी।
- स्वरोजगार बनाने की इच्छुक सभी जाति वर्ग के युवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिये
- आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए
- आवेदक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो
- नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, जिन लाभार्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों की डिग्री,डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट है तो उन्हें योजना में बैंक से ऋण लेने के लिए अन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- युवा आवेदक को बैंक द्वारा डिफाल्टर नहीं ठहराया जाना चाहिए। वरना वह युवा इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा I
अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर जाएं।
इस योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- शैक्षिक योग्यता दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र